दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी
नई दिल्ली : फर्जी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के आरोपों से घिरीं IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, ‘‘मौजूदा मामलों में तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत का यह मानना है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए।”
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है। खेडकर पर आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में ‘गलत जानकारी प्रस्तुत करने’ का आरोप लगाया गया है।