वायु प्रदूषण के चलते एक्शन में दिल्ली सरकार, 1 जनवरी तक पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है. सरकार ने आज एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी किए गए पत्र के मुताबिक वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत दिल्ली के एनसीटी में विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के “पटाखों” को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है.
सोशल मीडिया के माध्यम से भी गोपाल राय ने पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा है कि “सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू. प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध.”
दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और उन्हें फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. दिल्ली पुलिस को निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इस पत्र की कॉपी सभी विभाग और दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर को भी भेजी है.
दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में
दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 यानी ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ तथा 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.