आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में आज भी ED (इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) ने समन को ‘गैरकानूनी’ बताया है। पार्टी का कहना है कि जब इन समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार-बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ED ने केजरीवाल को 17 फरवरी को 6वां समन भेजकर आज (19 फरवरी) पेश होने को कहा था। हालांकि ये समन कोर्ट के दखल के बाद जारी हुआ था।
इससे पहले ED ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली CM को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है। उस दिन वे कोर्ट में पेश होंगे।
कानून के जानकारों के मुताबिक CM केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है। फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। PMLA एक्ट में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है।