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नाम बताने पर कोर्ट की अंतरिम रोक, दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे
Kawad Yatra Controversy: उच्चतम न्यायालय ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम बताने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है तथा कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम बताने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भोजनालय मालिकों का दायित्व केवल ग्राहकों को यह बताना है कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं।
अदालत ने संबंधित राज्यों से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई के लिए तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।