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पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज

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बिलासपुर। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू न करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब एकल पीठ ने अवमानना कार्रवाई प्रारंभ करने से इंकार कर दिया है, तो उसके विरुद्ध अपील धारा 19(1)(ए) अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में शैलेन्द्र ज्ञानचंदानी द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने धमतरी के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। .

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