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पत्नी के रहते की दूसरी शादी, कार्रवाई न करने वाले पांच IAS को अवमानना नोटिस

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बिलासपुर। पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में कार्रवाई न करने पर सहकारिता विभाग के पांच आईएएस अधिकारियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालयीन अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाए।
सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 22 का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते बिना सरकारी अनुमति के दूसरा विवाह किया और उससे एक संतान भी उत्पन्न की। शिकायतकर्ता विनय शुक्ला ने 25 अक्टूबर 2020 को इस मामले में शिकायत की थी। शिकायत में सुनील तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 420 और 34 के तहत अपराध करने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत में तिवारी को तत्काल निलंबित करने और विभागीय जांच करने की मांग की गई थी। शकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की और जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने लीगल नोटिस के माध्यम से भी अधिकारियों से जवाब मांगा। मगर, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अब हाई कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
इन आईएएस अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस
हिमशिखर गुप्ता (तत्कालीन सचिव, सहकारिता)
सीआर प्रसन्ना (वर्तमान सचिव, सहकारिता)
रमेश शर्मा (तत्कालीन पंजीयक, सहकारिता)
दीपक सोनी (तत्कालीन पंजीयक, सहकारिता)
कुलदीप शर्मा (वर्तमान पंजीयक, सहकारिता)

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