उपभोक्ता आयोग ने दिलायी दुर्घटना वाहन की क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार-भाटापारा। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति की राशि 1,21,925 रुपये प्रदाय किये जाने के आदेश पारित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलाईगढ़ निवासी सहदेव प्रसाद साहू ने अ बीमा कम्पनी से वाहन का बीमा कराया था। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर सूचना बीमा कम्पनी को दिया गया तथा वाहन मे हुई क्षति को सुधार हेतु संबंधित रिपेयरिंग वर्कशॉप में भेजा गया और बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया गया परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा निराकरण नहीं किया गया।आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन पश्चात् मामले में निष्कर्ष दिया कि सर्वेयर एवं लॉस एसेसर द्वारा निर्धारित क्षति को चुनौती नहीं दी गई है तथा सूचना उपरान्त भी क्षति प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया गया है।ऐसी दशा में बीमा कम्पनी आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि 1,21,925 रुपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।
