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कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से ठगी मामले में न्यायालय से जमानत

किसान से धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद जांजगीर-चांपा की जैजैपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे। बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाने में धारा 420, 467, 468, 471, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा से 42.78 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था और उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।







