ChhattisgarhMiscellaneous

कलेक्टरों को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई का अधिकार

Share

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है। उक्त अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान किया गया है।
राज्य शासन की तरफ से गृह विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि कतिपय तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए या तो सक्रिय हैं, या उनके सक्रिय होने की आशंका है।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button