बलौदाबाजार हिंसा पर सीएम की सख्ती, तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को किया सस्पेंड
Baloda Bazar Voilence: बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन कलेक्टर और एसपी सस्पेंड कर दिया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन बलौदाबाजार कलेक्टर कुमार लाल चौहान के खिलाफ अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है। उन्हें अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम-3 के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में उनकी पोस्टिंग मंत्रालय में रहेगी। इसी तरह गृह विभाग ने अपने आदेश में इसी नियम का जिक्र किया है। निलंबन अवधि में उनकी पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में रहेगी।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्वारा कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।