कर निर्धारण में लापरवाही पर CMO सस्पेंड, शासन ने की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ शासन ने नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर निर्धारण का कार्य नहीं किया गया, जिससे राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। शासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गंभीर कदाचार माना है। आदेश में उल्लेख है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा नियम, 2017 के नियम-33 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।







