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सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. हेला निलंबित

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गरियाबंद। जिला चिकित्सालय गरियाबंद में पदस्थ सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. एमके हेला को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी अनुसार क्रमांक एफ 6-35/2024/17-1 कलेक्टर, जिला गरियाबंद की अनुसंशा पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गरियाबंद के विरुद्ध दुव्यवहार एवं मानसिक प्रताडना किये जाने के संबंध में की गई शिकायत की जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर जांच कराई गई।
जांच प्रतिवेदन 11 नवंबर 2024 में अंकित निष्कर्ष अनुसार डॉ. एम. के. हेला, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गरियाबंद द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ दुव्यवहार किया गया है। उनके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अभद्रता की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य कदाचरण की परिश्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत हैं। 3/ अत: परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. एम. के. हेला, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में डॉ. एम. के. हेला का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग रायपुर जिला रायपुर निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। वही निलंबन अवधि में डॉ. एम. के. हेला को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।

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