Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: उत्तराधिकार के लिए नामांकन पर्याप्त नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक में नामांकन से उत्तराधिकार का अधिकार नहीं बनता, नामिनी केवल जमा राशि का अभिरक्षक होता है, मालिक नहीं। यह आदेश मुंगेली शाखा की बैंक ऑफ इंडिया में जमा 15 लाख रुपये के विवाद में आया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता रंजनादेवी प्रधान की मृत्यु के बाद उनकी जमा राशि पर दामाद राहुल ध्रुव और ससुर लल्लाराम दोनों ने दावा किया था। ट्रायल कोर्ट ने नामांकन देखकर राशि दामाद को देने का आदेश दिया था, लेकिन जिला न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निकट संबंधी ससुर लल्लाराम को प्राथमिक अधिकार दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अपीलीय अदालत के आदेश को सही मानते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और 15 लाख की राशि पर लल्लाराम का अधिकार पक्का किया।






