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छत्तीसगढ़ में छावा हुआ टैक्स फ्री, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

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रायपुर। राज्य शासन हिन्दी फीचर फिल्म “छावा” के कथानक एवं अन्य विशेष गुणों को दृष्टिगत रखते हुए फीचर फिल्म के छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन की अवधि दिनांक 27.02.2025 से छ: माह तक के लिए इस सेवा प्रदाय पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) के अधीन देय राज्य माल और सेवा कर. (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान करने का आदेश देता है।
इस प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स द्वारा राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकट का विक्रय किया जायेगा। इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों / मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
3/ इस सेवा के प्रदाता मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर द्वारा इस सेवा पर देय राज्य माल एवं सेवा कर की राशि का स्वयं वहन किया जायेगा।
4/ इस सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2040 के अंतर्गत विकलनीय होगी।
इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए जाएंगे।

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