Chhattisgarh: सभी राशनकार्डों का होगा नवीनीकरण, राज्य सरकार ने लिया फैसला
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से शुरू होगा। राज्य शासन द्वारा फैसला लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राइड मोबाइल नहीं है या जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।संचालक खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर्स कोे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है।
वहीं ऐसे अति बुजुर्ग और शारीरीक रूप से निशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वत खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाइल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा। राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा बेहतर और सरल बनाया गया है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे।