Chhattisgarh

शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, 168 दिन बाद जेल से रिहा

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिससे लगभग 168 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे। ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन, 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।

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