Chhattisgarh

सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रिम जमानत ख़ारिज, आड़े आया पुराना रिकॉर्ड

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रायपुर । भिलाई तीन लगातार राजनीतिक उठा पटक के बीच कांग्रेसी सभापति कृष्णा चंद्राकर ने न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पेश किया जिस पर कल सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस डायरी का अवलोकन पश्चात न्यायालय पाया कि सभापति कृष्णा चंद्राकर के विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के मामले में न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है । अभियोजन पक्ष में दलील दी कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तब वह एक आदतन अपराधी की तरह मामले में अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। जमानत दिया जाना उचित नहीं है।

सभापति कृष्णा चंद्राकर पीड़ित पक्ष एवं सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया जिससे सभापति चंद्राकर के गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है।

आपको बता दें कि कृष्ण चंद्राकर सभापति भिलाई चरोदा नगर निगम के द्वारा 28 अगस्त को भिलाई तीन निवासी अमित लखवानी के साथ जबरिया मार पीट करने के बाद उसका अपहरण करने के पश्चात पुरानी विदाई थाने ले जाएगा थे इस मामले में प्रार्थी अमित लखवानी की शिकायत पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा आरोपी कृष्णा चंद्राकर, पार्षद अभिषेक वर्मा, पी रमना, पप्पू चंद्राकर एवं मोहम्मद नजरुल इस्लाम के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 140 (3)-BNS, 189(2)-BNS, 190-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध पंजीबद किया गया है। इसी प्रकार से पुष्पराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर से दूसरा अपराध पंजीबद किया गया था। दोनों ही मामलों में सभापति कृष्णा चंद्राकर फरार चल रहे हैं।

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