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केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, एक अप्रैल 2025 से लागू होगी

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Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार, 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। UPS एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।

UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहें तो वे भी इसे अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।

UPS में क्या-क्या है?
महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएस सेवानिवृत्त लोगों को एनपीएस के विपरीत एक निश्चित पेंशन राशि का वादा किया गया है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यूपीएस में पांच प्रमुख विशेषताएं हैं:

सुनिश्चित पेंशन: यह कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त होगा. कम सेवा अवधि के लिए, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक, राशि आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी.

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: केंद्र सरकार के कर्मचारियों केन्यूनतम 10 साल की सर्विस के बाद अवकाश ग्रहण करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीने का न्यूनतम पेंशन देने की योजना है.

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर, कर्मचारी का निकटतम परिवार उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र होगा.

मुद्रास्फीति सूचकांक: उपर्युक्त तीनों पेंशनों पर महंगाई राहत होगी, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है.

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा, और प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के रूप में गणना की जाएगी.

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