Chhattisgarh

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: किसान का 84 क्विंटल धान 30 दिन में खरीदने के निर्देश

Share

बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसान लक्ष्मण कुमार चंद्रा की याचिका पर आदेश देते हुए उनके बकाया 84 क्विंटल धान को 30 दिनों के अंदर कलेक्टर सक्ती, हसौद मंडी और संबंधित सहकारी समितियों द्वारा खरीदने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए अपनी 3.7800 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अधिया के आधार पर खेती की थी और 196 क्विंटल धान की खरीद के लिए सहकारी समिति से टोकन भी प्राप्त किया था, जिसमें 111.20 क्विंटल धान ही बेचा गया था। शेष 84 क्विंटल धान बटाईदार के घर भंडार में रखा गया था, लेकिन समिति ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया था। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता ने धान की कटाई गैरकानूनी तरीके से नहीं की थी और इसलिए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह धान खरीदें और याचिका को निराकृत कर दिया।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button