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ज्ञानवापी पर हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत, तहखाने में पूजा की मिली अनुमति

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वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना क्षेत्र (शिवलिंग को छोड़) के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से साइंटिफिक सर्वे कराने से इनकार करने संबंधी जिला अदालत वाराणसी के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मुद्दा विचारणीय है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रृंगार गौरी केस में वादी नंबर एक राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है। याचिका में वुजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है।

वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाना के साफ-सफाई करवाएंगे. वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी ब्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे.

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