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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ई संवर्ग के लेक्चरर्स को अब मिलेगा प्रमोशन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई संवर्ग के 1478 लेक्चरर्स के प्रिंसिपल पद पर पोस्टिंग की कानूनी बाधा दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
प्रदेश में ई संवर्ग के 1478 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। डीपीआई ने पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी बीच शिक्षक आनंद प्रसाद ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पदोन्नति और पोस्टिंग पर रोक की मांग की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में दायर याचिका में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में बनाए गए नियमों, तय किए गए मापदंडों को चुनौती दी गई थी। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 30 अप्रैल 2025 के पदोन्नति आदेश का भी विरोध किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया जबकि उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई है। याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

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