Chhattisgarh

चर्चित सेक्स सीडी कांड: भूपेश बघेल करेंगे हाईकोर्ट का रुख

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छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट के ट्रायल फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन इसके बाद सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की। इस पर सेशन कोर्ट ने ट्रायल फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। इस मामले में भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडेय आरोपी हैं। सेशन कोर्ट ने कई आरोपियों के आरोपमुक्त होने के आवेदन खारिज कर दिए और कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2018 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और अन्य को सीडी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस कांड की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी, जब कथित सेक्स सीडी सामने आई थी और भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

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