भूपेश बघेल ने दी सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती, डबल में सुनवाई कल

रायपुर। भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी को चुनौती दे दी है। उन्होंने ईडी पर मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा-44, 50 और 66 का उल्लंघन किया है। ईडी कानून और संविधान से परे कार्रवाई कर रही है। मेरी याचिका पर 4 अगस्त को कोर्ट में आधे घंटे तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे डबल बेंच में ले जाने कहा है। 6 अगस्त को इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगी।
उन्होंने चैतन्य बघेल के मामले को लेकर कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। ईडी ने ना तो कोई नोटिस दिया था और न ही कोर्ट से अनुमति ली थी। ईडी ने एक बार किसी मामले में चालान पेश कर दिया है तो उसे आगे की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है। 3 साल पहले चैतन्य को नोटिस दिया गया। चैतन्य ईडी के दफ्तर भी 3 साल पहले गया था। उसके बाद सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी खुलेआम घूम रहा है उसे ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है।
भूपेश बघेल ने कहा कि विजय शर्मा ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। विजय शर्मा को बताना चाहिए कि ईडी कानून के हिसाब से काम कर रही है या नहीं। बिना कोर्ट की अनुमति और आरोपी के बयान पर कार्रवाई कैसे ईडी कर रही है।
