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मासूम से अनाचार की कोशिश, आरोपी की याचिका ख़ारिज

बिलासपुर। मासूम बच्ची के साथ अनाचार करने का प्रयास करने वाले आरोपी की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है । हाई कोर्ट ने मासूम, उसकी माँ और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है । विचारण न्यायालय ने आरोपी को 363 में 5 वर्ष एवं पाक्सो में 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी । हाईकोर्ट ने उनके बयान को विश्वसनीय मानते हुए कहा कि उत्कृष्ट गवाह’ बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, अप्रतिद्बंद्बी होना चाहिए । इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ में हुई थी ।
