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चेम्बर का कोई भी सदस्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक हो सकते हैं

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00 एक पद के लिये एक ही प्रस्तावक व एक ही समर्थक होंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव-2025 की प्रक्रिया के तहत नाम निर्देशन के प्रथम दिन सोमवार को किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली, प्रकाशचन्द गोलछा, बालकृष्ण दानी, के.सी.माहेश्वरी, अनिल जैन (कुचेरिया), संजय देशमुख, मुख्य निर्वाचन नियंत्रक एच.एस.कर, एवं चेम्बर चुनाव कार्यालय प्रभारी एस.एम.रावते प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी प्रकाशचन्द गोलछा ने बताया कि आज प्रथम दिन किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं लिया गया। कोई भी प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक एक ही पद का हो सकेगा। समानांतर पद के लिए वह प्रस्तावक, समर्थक नहीं हो सकता है। जैसे कि- प्रदेश अध्यक्ष एक पद, प्रदेश महामंत्री एक पद, प्रदेश कोषाध्यक्ष एक पद तथा जिला उपाध्यक्ष एक पद, जिला मंत्री एक पद के लिये एक ही प्रस्तावक व एक ही समर्थक हो सकेंगे, पुन: उसी पद के समर्थक/ प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्याशियों के लिए समर्थक, प्रस्तावक का नाम प्रकाशित मतदाता सूची में होना अनिवार्य है वे किसी जिले से सदस्य हो सकते हैं।

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