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अनवर टूटेजा को नहीं मिली राहत,त्रिपाठी सहित पांच को मिली जमानत

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रायपुर। शुक्रवार को उच्च न्यायालय में जस्टिस अभय ओखा की कोर्ट में छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी । वहीं दूसरी ओर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अन्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, दिलीप पांडे समेत अन्य को जमानत दे दी।
जस्टिस अभय ओखा की कोर्ट ने अरुणपति त्रिपाठी और अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत नहीं मिली। अनवर ढेबर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और अन्य गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसके कारण उनकी जमानत अटक गई। वहीं अनिल टुटेजा अन्य मामलों में भी संलिप्त पाए गए हैं इस कारण उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जमानत नहीं मिलने से एकबार फिर शराब घोटाले के सिंडिकेट की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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