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अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज
बिलासपुर। कारोबारी अनवर ढेबर के जमानत आवेदन को बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने एक टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार को केवल दंडनीय अपराध, बल्कि ऐसा कृत्य बताया है जो अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। अदालत ने कहा कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालता है।
ढेबर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (कूटरचना), 471 (कूट दस्तावेज का उपयोग) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज किया गया। अप्रैल 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी नवंबर 2024 में अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें आर्थिक अपराध के पहलुओं की जांच जारी है।