Chhattisgarh

12 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया कर्मचारी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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रिश्वतखोरी के एक मामले में सहायक ग्रेड-2 गौतम सिंह आयम को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हेमंत सराफ ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी नितेश रंजन पटेल अपनी लंबित एरियर राशि प्राप्त करने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर पहुंचे थे, जहां आरोपी ने सेवा पुस्तिका सत्यापन और एरियर बिल तैयार कर अम्बिकापुर कोष कार्यालय में जमा कराने के एवज में पहले 20 हजार और बाद में 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अम्बिकापुर को दी, जिसके बाद 13 अगस्त 2024 को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने मामले को गंभीर भ्रष्टाचार अपराध मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता तथा आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश भी दिए।

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