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रानू, समीर, सौम्या, सूर्यकांत तिवारी सहित सभी आरोपियों को सुको से मिली नियमित जमानत

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नई दिल्ली/रायपुर। कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को राज्य से बाहर रहने की शर्त यथावत रहेगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई की। सभी आरोपी पहले अंतरिम जमानत पर बाहर थे और अब उन्हें राज्य से बाहर रहने के भी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में अभियुक्तों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परगनिया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पैरवी की, जबकि राज्य शासन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पैरवी की।

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