Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में मिलेगी सभी विदेशी शराब, 70 कंपनियों ने रेट ऑफर किए

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रायपुर : छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में अब सभी विदेशी ब्रांड की शराब मिलेगी। सरकार के FL10 A,B लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन ने शराब निर्माता कंपनियों से शराब के रेट मंगवाए थे। जिसमें 70 कंपनियों ने विदेशी शराब के लिए रेट ऑफर किया है।

इनमें छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्य की शराब बनाने वाली कंपनियां (बीआईओएस) भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेशी शराब के 303 ब्रांड और बीयर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं। बुधवार को हुई आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ये जानकारी दी गई है।

आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक लेते आबकारी आयुक्त आर आर संगीता।
सरकार ने विदेशी ब्रांड की शराब की सीधी खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी है। बुधवार को बैठक में आबकारी आयुक्त आर संगीता ने विदेशी मदिरा की खरीदी से लेकर इसकी तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की।

साथ ही प्रस्तावित व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कंपनियों के रेट ऑफर और फुटकर विक्रय के लिए अनुमोदित होने वाली दर को ब्रांड और लेबलों के अनुसार वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने से यूरोप के बड़े देशों में बिकने वाली विदेशी शराब भी आसानी से सरकारी शराब दुकानों में मिल पाएगी। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय न हो और मदिरा में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शराब के निर्धारित रेट और क्वॉलिटी की निगरानी और किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में एक्शन लेने के लिए मदिरा दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को आबकारी मुख्यालय के सेन्ट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी के लिए आबकारी विभाग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी तैयार करवा रहा है। इस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए प्रदेश के शराब दुकानों में कई ब्रांड की शराब की उपलब्धता की जानकारी आम लोगों को मिल सकेगी।

बैठक में आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना तैयार करने और अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा की बिक्री से प्राप्त राशि निर्धारित समयावधि में बैंक खाते में जमा कराएं।

इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कैश कलेक्शन, बैंक एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शराब की गुणवत्ता की जांच के लिए हाइड्रोमीटर-थर्मामीटर की खरीदी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

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