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टाटीबंध में चल रहे अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई, 20 हजार का जुर्माना

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रायपुर। रायपुर में बिना पंजीयन और अनुमति के कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक के संचालक डॉ. वसी खान पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। क्लिनिक रायपुर एम्स के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे तल में चल रहा था। बिना डिग्री पंजीयन के संस्था का संचालन किया जाना नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 नियम 2013 के नियम विरूद्ध है। इस प्रकार का क्लिनिक खोलकर इलाज करना मतलब मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।

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