धान और मक्का का अवैध परिवहन करने वाले 3 लोगों के ख़िलाफ़ की हुई कार्यवाही
कांकेर। खरीफ विपणन वर्ष से 2024- 25 के तहत राज्य सरकार द्वारा 14 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। इसी के साथ ही अवैध रूप से धान का परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 15 नवम्बर को कृषि उपज मंडी चारामा की मंडी सचिव द्वारा जांच के दौरान अवैध रूप से धान और मक्का परिवहन के मामले में 03 अलग अलग जब्ती के प्रकरण तैयार कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स नवकार ट्रेडर्स नारायणपुर के 148.50 क्विटल मक्के का परिवहन करते हुए पाया गया। इसी तरह ईश्वर धुव सुरही से 11 क्विंटल धान और श्री मंजू नेताम ग्राम बादल से 15.20 क्विंटल धान, कुल 26.20 क्विंटल की जब्ती कर संबंधितों के विरुद्ध क्रमशः मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और धारा 02 की उपधारा (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे भी अवैध धान परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्रवाई में मंडी सचिव चारामा श्रीमती शकुंतला ओझा, सुश्री तब्बूबाला चतुर्वेदी और रितेश नाग सम्मिलित थे।