असम में बिना NRC नहीं बनेगा आधार कार्ड : CM हिमंत
असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) जमा करना होगा। एक विस्तृत एसओपी (SOP) तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर से 2024 लागू किया जाएगा।
राज्य में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या (एआरएन) जमा करनी होगी। CM हिमंत ने कहा, ‘‘आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है… यह इंगित करता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने निर्णय लिया है कि नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद संख्या (एआरएन) जमा करानी होगी।
उन्होंने कहा कि इससे ‘अवैध विदेशियों का आगमन रुकेगा’ और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में ‘‘बहुत सख्ती” बरतेगी। सरमा ने कहा, ‘‘असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी आवेदन रसीद संख्या जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी-NRC) प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए थे और उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे।