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मृतक संजय यादव (सेन) के वैध वारिसों को 15 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करने की सूचना

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रायपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा मृतक संजय यादव (सेन), निवासी नंदी चौक, लालपुर, थाना टिकरापारा, रायपुर के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 7 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है।
मृतक संजय यादव (सेन) एवं उनकी पत्नी दोनों के निधन हो जाने के कारण उनके वैधानिक वारिसों को सूचित किया गया है कि वे स्वयं को मृतक का वैध वारिस सिद्ध करने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित इस समाचार के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करें, अन्यथा स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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