Chhattisgarh

घर, फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग रद्द कराने वालों को बड़ी राहत, अब मिलेगा GST रिफंड

Share

नई दिल्ली। घर, बंगले, फ्लैट, प्लॉट, दुकान, व्यावसायिक परिसर या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी (GST) रिफंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी (CGST) ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि बुकिंग रद्द होने पर काटी गई जीएसटी राशि का नियमानुसार रिफंड किया जाए। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राज्य कर आयुक्तों ने भी नए सर्कुलर के अनुरूप लंबित रिफंड दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसका सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने किसी सेवा या संपत्ति की बुकिंग के दौरान एडवांस राशि और जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द कर दी। अब तक कई मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रेडिट नोट जारी नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ता न तो भुगतान की गई जीएसटी राशि वापस ले पा रहे थे और न ही रिफंड की स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध थी। सीजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, आम उपभोक्ताओं को राहत देने और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे बुकिंग रद्द होने की स्थिति में जीएसटी रिफंड के दावों का निपटारा आसान और पारदर्शी हो सके।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button