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जिले के व्यस्त मार्गों पर दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध

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रायपुर।
जिले के अति-व्यस्ततम् मार्गों में सुगम यातायात एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सुबह 9 बजे से राज 9 बजे तक विभिन्न मार्गों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 14 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ जो आगामी 2 माह तक लागू रहेगा।
इन मार्गों में जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक एवं एम.जी. रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक मार्ग शामिल हैं।

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