बॉर्नवीटा नहीं है ‘हेल्थ ड्रिंक, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
बॉर्नविटा और इसके जैसे दूसरे ब्रांड्स को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को आदेश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट के “हेल्दी ड्रिंक्स” वाले कैटेगरी से सभी ड्रिंक और बेवरेजेस को हटा दें। यानी फ्लिपकॉर्ट और एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने प्लेटफॉर्म पर बॉर्नविटा और इसके जैसे दूसरे ब्रांड्स को ‘हेल्दी ड्रिंक्स’ बताकर नहीं बेच पाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस संबंध में 10 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने अपनी जांच में पाया कि “FSSAl और मोंडेलेज इंडिया की ओर से सौंपे FSS एक्ट 2006 के नियमों और कानूनों के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है।”
मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, “NCPCR एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) एक्ट, 2005 की धारा (3) के तहत हुआ है। संस्था ने CPCR एक्ट, 2005 की धारा 14 के तहत जांच के बाद पाया कि FSSAl और मोंडेलेज इंडिया की ओर से सौंपे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, FSS एक्ट 2006 के नियमों और कानूनों के तहत किसी भी हेल्थ ड्रिंक को परिभाषित नहीं किया गया है।”
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है, “सभी ई-कॉमर्स कंपनियों/वेबसाइटों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वेबसाइट्स/प्लेटफॉर्म्स से बोर्नविटा सहित अन्य ड्रिंक्स/बेवरेजेस को “हेल्दी ड्रिंक्स” की कैटेगरी से हटा दें।
इससे पहले, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस महीने की शुरुआत में ई-कॉमर्स वेबसाइटों से डेयरी, अनाज या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को ‘हेल्दी ड्रिंक’ या ‘एनर्जी ड्रिंक’ की कैटेगरी में नहीं डालने के लिए कहा था।
FSSAI का कहना है कि भारत के फूड्स लॉ में ‘हेल्दी ड्रिंक’ को परिभाषित नहीं किया गया है। वहीं ‘एनर्जी ड्रिंक्स’ फ्लेवर वाले वाटर-आधारित ड्रिंक्स से जुड़े कानूनों के तहत आते हैं। FSSAI ने कहा कि ऐसे में कंपनियों की ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह कर सकता है। इसलिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों से विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए कहा गया है।
NCPCR के चीफ प्रियंक कानूनगो ने पिछले महीने कॉमर्स मिनिस्ट्री, FSSAI और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कंज्यूमर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट को एक चिठ्ठी लिखी थी। इस चिठ्ठी में उन्होंने इन सभी से अपील किया था कि वे बोर्नविटा सहित दूसरे ड्रिंक्स और बेवरेजेस को ‘हेल्दी ड्रिंक’ की कैटगरी में न बिकने दें।