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भंडारण अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी डिपो का संचालन, एमएस कश्यप कोल डिपो सील

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बिलासपुर। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिम्हा क्षेत्र स्थित एमएस कश्यप कोल डिपो को सील कर दिया है क्योंकि डिपो संचालक ने भंडारण अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी डिपो का संचालन कर रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 1500 मीट्रिक टन कोयला के साथ दो जेसीबी मशीन, एक लोडर मशीन और पांच हाईवा ट्रक को जप्त किया गया।
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 26 मई को लिम्हा क्षेत्र स्थित एमएस कश्यप कोल डिपो का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि भंडारण अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी डिपो संचालित किया जा रहा था। इसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर वाहन सहित बड़े पैमाने पर रखे कोयले को जब्त कर डिपो को सील कर दिया। वहां मौजूद लोडर मशीन को भी सील कर दिया गया। इसी दौरान एक अन्य क्षेत्र में बिना अनुमति शासकीय भूमि पर खनिज उत्खनन करते हुए दो जेसीबी मशीनें पकड़ी गई। वहीं दो हाईवा वाहनों के चालक कार्रवाई के दौरान वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद विभाग ने वाहनों को मौके पर ही सील कर दिया। जब्त ट्रेलर और दोनों जेसीबी मशीनों को रतनपुर थाने की सुपुर्दगी में रखा गया है, जबकि लोडर मशीन और हाईवा वाहनों को उनके स्थान पर ही सील किया गया है।
इसके अलावा 27 मई को पचपेड़ी, लावर और मस्तूरी क्षेत्रों में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। पचपेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से चूना पत्थर परिवहन करते एक हाईवा को जब्त किया गया, जबकि लावर क्षेत्र में रेत परिवहन करते दो हाईवा वाहनों पर कार्रवाई की गई। खनिज विभाग ने बताया कि सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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