बस्तर में अवैध रेत परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर जब्त

जगदलपुर। बस्तर जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालाें पर कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने ग्राम बड़ेआमाबाल के हल्दीमारी एवं पालबहार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में आज शनिवार को हुई इस अचानक कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस छापामार कार्रवाई के दौरान खनिज अमले ने मौके से गौण खनिज रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। इसके साथ ही उत्खनन स्थल से भारी मात्रा में अवैध खनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां भी बरामद की गईं, जिसमें 15 नग रापा और 13 नग तगाड़ी शामिल हैं। मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।
जांच दल द्वारा पकड़े गए वाहनों में दो ट्रैक्टर शामिल हैं, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के रेत का परिवहन कर रहे थे। खनिज अमले ने रेत से लदे इन दोनों वाहनों को सामग्री सहित जब्त कर तुरंत पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है और वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई को जिला खनिज जांच दल के प्रभारी व खनिज निरीक्षक अंकित पुरी तथा खनिज सिपाही श्री डिकेश्वर खरे ने मौके पर रहकर अंजाम दिया।
खनिज अधिकारी ने इस संबंध में जिले के खनिज ठेकेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को पूर्व में भी विज्ञप्ति के माध्यम से सचेत किया गया था कि बिना अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना एक दण्डनीय अपराध है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले अवैध परिवहनकर्ताओं एवं उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध पुनः इसी प्रकार का कृत्य करने पर और भी कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।







