Chhattisgarh

अब नाम बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होगी पूरी, दलालों से मिलेगी राहत

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अब लोगों को नाम परिवर्तन के लिए दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। लोक सेवा केंद्रों के जरिए आवेदन किया जाएगा और गजट प्रकाशन सेवा के लिए 29 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। आवेदक को सभी जरूरी दस्तावेज जैसे 430 रुपये का एसबीआई चालान, स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना की प्रति, दो गवाहों के विवरण के साथ विलेख प्रपत्र, 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद इसे एआरएन नंबर के माध्यम से तहसीलदार, एसडीएम और शासकीय मुद्रणालय तक क्रमवार जांच के लिए भेजा जाएगा। हर स्तर पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी और त्रुटि पाए जाने पर आवेदन अमान्य भी किया जा सकता है, जबकि सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी कर राजपत्र में नाम परिवर्तन का प्रकाशन किया जाएगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी आवेदक को पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए तहसीलदार और एसडीएम स्तर पर 7-7 कार्य दिवस, उप संचालक स्तर पर 7 दिन और शासकीय मुद्रणालय स्तर पर 15 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गई है।

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