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पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सहित चारों आरोपियों की याचिका खारिज, दंतेवाड़ा में ही चलेगा ट्रायल

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जगदलपुर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके की आपराधिक स्थानांतरण याचिका (टीपीसीआर नंबर 07/2026) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि मामले का ट्रायल दंतेवाड़ा की जिला एवं सत्र अदालत में ही जारी रहेगा।
आरोपी सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को दंतेवाड़ा से जगदलपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि जगदलपुर जेल से दंतेवाड़ा कोर्ट तक लगभग 80 किलोमीटर के रास्ते में उनकी जान को खतरा है। इसी आधार पर ट्रायल स्थान बदलने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने आरोपियों के तर्कों को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि पेशी में कोई सुरक्षा या लाजिस्टिक दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की व्यवस्था उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर आरोपियों को दंतेवाड़ा जेल शिफ्ट किया जा सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा का हवाला देकर ट्रायल की प्रक्रिया और स्थान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में सभी आरोपियों को 4 मई को दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।
उल्लेखनीय हैं कि स्वतंत्र पत्रकार और बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल के संचालक मुकेश चंद्राकर की एक जनवरी 2025 को निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उनका शव पत्रकार मुकेश के ही चचेरे भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। आरोप है कि मुकेश ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा किया था, जिसके चलते रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया।

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