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लव मैरिज पर ऑनर किलिंग की धमकी हाईकोर्ट ने एसपी को दिए सुरक्षा के निर्देश

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले नवदंपति को सुरक्षा प्रदान करने कोरबा एसपी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विधिवत रक्षा की जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत किए जाने की स्थिति में, उसकी तुरंत जांच की जाए और कानून के अनुसार आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं। यह निर्देश चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविेंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिए हैं।
गौरतलब है कि उक्त दंपति को मर्जी से विवाह करने पर ऑनर किलिंग और झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस पर उन्होंने रिट दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। रिट पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोरबा के एसपी और संबंधित थाना प्रभारी सहित पति-पत्नी के रिश्तेदार जिन्हें पक्षकार बनाया गया है, उन्हें निर्देशित करते हुए कहा, वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें।
कटघोरा निवासी चिंटू अग्रवाल और अंजलि शर्मा पड़ोसी हैं। लंबे समय से परिचय के दौरान उनके बीच प्रेम संबंध हुआ, और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया. अंजलि शर्मा के परिवार ने उनके विवाह का कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा और सहमति से 27 फरवरी 2026 को आर्य समाज जयपुर राजस्थान जाकर विवाह कर लिया। इसके बाद उन्होंने जयपुर में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने विवाह का विधिवत पंजीकरण कराया और अपने वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र दिया। विवाह के समय दोनों बालिग होने से कानून के तहत वैध विवाह करने के लिए सक्षम थे।
अंजलि के वकील ने कोर्ट को बताया कि शादी के बाद उसके परिवार के सदस्यों से उन्हें लगातार उनको धमकियां मिल रही है। जिनमें ऑनर किलिंग और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाए जाने की धमकियां शामिल हैं।

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