धर्म परिवर्तन मामले में पास्टर गिरफ्तार, गया जेल

रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने खरोरा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक पास्टर को गिरफ्तार किया है जहां न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि वह ग्रामीणों को बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था।
पुलिस के मुताबिक, कठिया नंबर-1 स्थित बजरंग पारा (वार्ड 13) के कुछ निवासियों ने 15 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी पास्टर अनुप शेण्डे (28) गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुधारने का लालच देता था और इसी बहाने उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। ग्रामीणों का आरोप है कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें करता था और लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। शिकायत के आधार पर खरोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है। आरोपी अनुप शेण्डे, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के बन्द्रपुर जिले के नांदाफाटा का निवासी है और वर्तमान में खरोरा के राजीव नगर में रह रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने आरोपों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।







