कलेक्टर ने परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

जगदलपुर। बस्तर जिला प्रशासन ने आगामी स्कूली और महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का खलल न पड़े और वे एकाग्रचित्त होकर अपनी तैयारी कर सकें, इस उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आकाश छिकारा ने पूरे बस्तर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं, ऐसे में शोर-शराबे से विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाना अनिवार्य था।
प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 15 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, सामाजिक और व्यावहारिक जरूरतों को समझते हुए प्रशासन ने एक विकल्प भी खुला रखा है। यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी या नगर दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये अधिकारी परिस्थिति की जांच कर सीमित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे। यह आदेश पूरे परीक्षा काल तक प्रभावशील रहेगा।







