गोदरेज की अवैध प्लॉटिंग पर रेरा का एक्शन सोशल मीडिया विज्ञापन पर एजेंटों पर भारी जुर्माना

राजधानी में करीब 150 करोड़ की सरकारी जमीन के गलत तरीके से नामांतरण और अवैध विज्ञापन का विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने वाले एजेंटों पर प्रति दिन 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कुल 88 लाख 55 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक सभी एजेंट विज्ञापन हटा नहीं देते। रेरा को सोशल मीडिया से यह जानकारी मिली कि गोदरेज प्रॉपर्टी पर रोक होने के बावजूद उसके एजेंट प्रॉपर्टी को खरीदी-बिक्री के लिए प्रचारित कर रहे थे। जांच में दीक्षांत राठौर (पुणे), बलराम शशिकांत झा (मीरा रोड ईस्ट, पुणे), प्रॉपर्टी क्लाउड रियलिटी स्पेशिफायर प्रालि (मुंबई) और अतुल्यम इंफ्राटेक प्रालि (दिल्ली) के अवैध विज्ञापन सामने आए। इससे पहले, पिछले साल सितंबर में रेरा ने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्वामित्व वाली जमीन के क्रय-विक्रय और विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। रायपुर तहसील के ग्राम डोमा स्थित करीब 50 एकड़ भूमि बिना रेरा पंजीकरण के सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर बेची जा रही थी, जो रेरा अधिनियम 2016 की धारा-3 का उल्लंघन है।







