Chhattisgarh

रायपुर में रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध

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रायपुर में नाबालिगों और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाते हुए नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 29 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस को सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से मिली जानकारी में सामने आया कि इन उत्पादों का उपयोग चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर नाबालिगों और युवाओं में। इन सामग्रियों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई और अन्य हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। पान दुकान, किराना, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर इनकी आसान उपलब्धता के कारण नशे की प्रवृत्ति और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही थी। राज्य सरकार की 21 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, हालांकि किसी भी व्यक्ति या संस्था को विधिवत आवेदन पर छूट के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

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