Madhya Pradesh
MP में 153 बसें ब्लैकलिस्ट, एआईएस मानक न पूरा किया तो सख्त कार्रवाई

मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने एआईएस (Automotive Industry Standards) मानक पूरे न करने वाली बसों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में 153 स्लीपर बस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया गया है और इन बसों को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। बस ऑपरेटर्स को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है, जिसके बाद वाहनों की फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। स्लीपर बसों में एक ही फ्लोर पर ज्यादा इलेक्ट्रिकल लोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। ऑडिट में एआईएस-119 मानकों के तहत फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम की जांच की जाएगी। यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया, तो ये बसें ‘नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड’ घोषित कर दी जाएंगी और सरकारी सुविधाओं से वंचित होंगी। एआईएस मानकों का पालन होने तक ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई जारी रहेगी।







