Madhya Pradesh

पुराने शहर में अवैध प्लास्टिक फैक्ट्रियां हटाने का NGT का निर्देश

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राजधानी भोपाल की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार, नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को कड़ी फटकार लगाई है। NGT की सेंट्रल जोन बेंच ने पुराने शहर के कमल खान इलाके सहित रिहायशी क्षेत्रों में चल रही अवैध प्लास्टिक रीसायकल फैक्ट्रियों को तुरंत शहर से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने बताया कि ये फैक्ट्रियां हवा में जहरीले धुएं और माइक्रोप्लास्टिक फैलाकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। साल 2022 में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, रोजाना 10 से 12 टन प्लास्टिक कचरा नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशनों और आदमपुर छावनी कचरा स्टेशन पर पहुंच रहा है, जो अवैध तरीके से रीसायकल हो रहा है और वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। NGT ने सरकार से कहा है कि वह जल्द से जल्द एक ठोस कार्य योजना पेश करे, जिसमें अवैध फैक्ट्रियों का बंद होना, कचरा प्रबंधन की सख्त व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट शामिल हो। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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