बसंत पंचमी धार प्रशासन ने जारी किए सुरक्षा और प्रतिबंध संबंधी आदेश

इंदौर संभाग के धार जिले के भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी के साथ चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त और फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। शांति भंग करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर की परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिसमें ड्रोन, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही, सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर निर्माण सामग्री, मलबा, टायर या लावारिस गुमटियां रखने पर रोक लगी है। प्रिंटिंग प्रेसों के लिए भी संयमित भाषा का उपयोग अनिवार्य किया गया है और किसी भी उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार-प्रसार सामग्री की छपाई से पूर्व अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्रति प्रदान कर प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक है और आदेशों के अनुसार किसी भी परिवर्तन या निरसन का पालन अनिवार्य होगा।







