Madhya Pradesh
सीवरेज से दूषित नाले पर हाईकोर्ट सख्त, घरों के सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने का आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंदे नाले (सीवरेज) के पानी से सब्जियां उगाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि शहर के लगभग सभी नालों में भारी मात्रा में सीवेज मिला हुआ है और यह पानी पीने, निस्तार या सिंचाई के लिए पूरी तरह दूषित है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि घरों से निकलने वाले सीवेज को नालों में मिलने से रोका जाए और इसे ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाए। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर तुरंत कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनवाई की।







